कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

श्रमिक मंत्र, देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ से कहा कि वह केस को संवेदनशील न बनाएं। वकील कामथ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने आज मेंशनिंग के दौरान जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस पर इसलिए तुरंत सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं सिर पर हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को संवेदनशील मत बनाओ, इसका परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना है। मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं।श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।