कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

 

कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई शुरु हो गई है। इससे पहले 18 फरवरी को कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एएम डार ने न्यायालय को अवगत कराया था कि उन्होंने एक नई याचिका दायर की है। यह याचिका कोर्ट की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पांच छात्राओं के ओर से दायर की गई है, जिसपर कोर्ट आज सुनवाई होगी।कर्नाटक के उडुपी जिले से शुरु हुआ हिजाब विवाद का मामला पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने के बाद, यह मामला ऐसा तुल पकड़ा की पूरे देश में जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। हिजाब विभाग धार्मिक मुद्दे के साथ राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच गया।
18 फरवरी को हुई सुनवाई में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने हाई कोर्ट से एक आग्रह किया था, जिसमें आदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को निलंबित करने को कहा गया। हिजाब विवाद पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। ऐसे में रविवर्मा कुमार ने दलील पेश कर कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के कारण केस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने और शिकार करते हुए कहा कि मामले में उत्तरदाताओं का क्या रुख है यह लोगों को जनना जरूरी है। वहीं मामले में राज्य के ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने बहस शुरु करते हुए था कहा कि कर्नाटक सरकार का ऐसा मानना है कि हिजाब इस्लाम धर्म की जरूरी प्रथाओं के तहत नहीं आता है।