पीपी एक्ट में प्रकरण डालकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हो सकते विभाग विमुख / डीएम
अगली बैठक में न दिखे पीपी एक्ट का कोई भी प्रकरण,
सभी एसडीएम 21 दिन में निपटाएं उनके यहां प्रचलित पीपी एक्ट के प्रकरणः डीएम
पीपी एक्ट अतिक्रमण पर प्रवर्तन न करने का कोई एक्सक्यूज नही, पीपी एक्ट सरकारी भूमि पर नहीं भवन होता है लागू।
विभागीय भूमि पर चिन्हित अतिक्रमण को नोटिस देकर सीधे करें कार्रवाई डीएम
सभी विभाग 15 जनवरी से पूर्व अपनी भूमि से हटाए चिन्हित अतिक्रमण
बैठक में प्रतिभाग न करने पर अधि.अभि एनएच, ईओ हरबर्टपुर का वेतन प्रतिबंधित
श्रमिक मंत्र,देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें। सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमणों के मामले पीपी एक्ट में सुनने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीपी एक्ट के प्रकरण सरकारी भूमि पर नहीं बल्कि भवन पर लागू होता है, पीपी एक्ट का कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारियों पीपी एक्ट के 21 दिन में निस्तारण करें। बैठक में कोई भी पीपी एक्ट में मामला न दिखे।
उन्होंने कहा कि पीपी एक्ट का हवाला डालते हुए अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते हैं, अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना जरूरी है इसके लिए विभाग प्रभावी कार्य करें। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा चिन्हित किए गए अतिक्रमण को 15 जनवरी से पूर्व हटा लिया जाए। बैठक में प्रतिभाग न करने पर एक्सईएन एनएच एवं अधिशासी अधिकारी हरबर्टपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण की स्थिति पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करते हुए तुरंत नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए ।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी-अपनी संपत्तियों से हटाए गए अतिक्रमण का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग समन्वय स्थापित करके अपनी कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करें। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के समाधान के लिए राजस्व और न्यायिक विभाग को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कब्जाधारियों को नोटिस देकर समयसीमा के भीतर भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्य के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई गई है, जिससे सरकारी संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी सदर हरिगिरी, मुख्यालय शालिनी नेगी, चकराता योगेश मेहर, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृता परमार, न्याय कुमकुम जोशी, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।