वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक मेंगवाल ने अभियुक्त को  सभी आरोपों से न्यायालय से कराया दोषमुक्त 

वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक मेंगवाल ने अभियुक्त को  सभी आरोपों से न्यायालय से कराया दोषमुक्त

 श्रमिक मंत्र,देहरादून। अधिवक्ता दीपक मेंगवाल द्वारा दिलाया गया अभियुक्त को न्यायवादी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 56/ 2010 थाना क्लेमेंट टाउन,देहरादून अंतर्गत धारा 454,380 व 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त उमर अहमद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /पंचम सीनियर सिविल जज,  देहरादून के समक्ष  वादी व अन्य गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया जिसमें वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना क्लेमनटाउन पर मुकदमा अपराध नंबर 56/2010, अन्तर्गत धारा 454 व 380 IPC दर्ज किया गया। अभियुक्त न्यायालय में पेश हुआ व विचरण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने फर्द जामा तलाशी, नक्शा नजरी आदि दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल किए। अभियोजन ने चार मौखिक साक्ष्य  मिर्दुल कुमार सुरेंद्र सिंह नेगी,नवीन चंद व संजीत कुमार को परीक्षित कराया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता दीपक इस मेगवाल एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा  को सुना गया । उपरोक्त समस्त परिचर्चा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा  अभियोजन की ओर से परीक्षित सक्षियो के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नही होता है। जिस कारण अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में असफल रहा है। इस घटना में अभियुक्त उमर अहमद का कोई लेना देना नहीं है जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त  पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। Case की पैरवी दीपक एस.मेंगवाल अधिवक्ता ने की।