राजस्व प्रशासन का कम्बैक, चंद एक दिनों में सैकेड़ो हैक्टेयर जमीन निहीत 280 प्रकरणों में Fastrack कर 200 हे0 जमीन पर कब्जा वापसी
प्रशासन जन जमीन का कस्टोडियन, हर हॉल में राजकाज की करे रखवाली
मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा देहरादून में बिना अनुमति भूमि क्रय करने, अनुमति विपरीत उपयोग करने पर डीएम की वृहद कार्रवाई।
मा0 सीएम के संकल्प एवं सरकार पर जन विश्वास कायम रखना प्राथमिकता डीएम
166/167 प्रकरणों पर परावर्तन की कार्यवाही निरंतर जारी
जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा का उल्लंघन पर करीब 200 हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित
श्रमिक मंत्र, देहरादून। मा0 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में भू कानून को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। जिलाधिकारी सविन बसंल ने समस्त उपजिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख), 166/167 के उल्लंघन मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
जनपद देहरादून अंतर्गत प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने तथा अनुमति लेने के उपरांत क्रय की गई भूमि का निर्धारित समय के अंतर्गत उचित उपयोग न करने और भूमि का उपयोग अन्य कार्याे के लिए किए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए परगनाधिकारियों ने ऐसे मामलों में अदालती सूचना जारी कर फास्टटेªक कर कार्यवाही की गई। क्रय की गई करीब 200 हे0 भूमि को प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया है। साथ ही परगनाधिकारी ने पुनः अदालती सूचना के माध्यम से सम्बन्धितों को न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष और साक्ष्य रखने के आदेश जारी कर दिए है। बताया कि वादियों द्वारा नियत तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त भूमि को अन्तिम रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा।


