डीएम की कार्रवाई आफत ले ही आयी।
5 घंटे की विसिट सिर्फ चेतावनी तक कैसे हो सकती थी लिमिट
मा0 सीएम के निर्देश पर गुलरघाटी राजकीय अन्न भण्डारण अनियमितता पर डीएम का विशेष शक्तियों अन्तर्गत सख्त प्रवर्तन एक्शन
एआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि एसएमओ का हो गया निलम्बन
मुख्य विकास अधिकारी जांच अधिकारी नामित, उत्तरांचल अनुशासन एवं अपील नियमावली तहत करेंगे जांच
मिक्स इंडिकेटर मैथर्ड से परीक्षण में क्विंटल के क्विंटल अनाज हुए थे फेल
आरएमओ को नए अनाज प्रतिस्थापित करने के निर्देश
बच्चों, नौनिहालों, बजुर्गों व धात्री महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ पर डीएम बेहद नाराज,
अन्य अनाज गोदाम पर भी जल्द हो सकती है कार्रवाई

श्रमिक मंत्र, देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा प्रशासन की टीम के साथ गुलर घाटी अन्न भंडार में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए तथा मिक्स इंडिकेटर मैथर्ड से परीक्षण के दौरान क्विंटलों अनाज के सैम्पल फेल होने पर रखरखाव व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर मैंटेन न होने आदि कई कमियां पाई गई थी, जिस पर डीएम ने एसएमओ को निलंबित करने तथा लापरवाही पर एआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए थे। विगत सप्ताह लगातार 05 घंटे जिला प्रशासन की टीम ने गोदाम में जांच किए रिकार्ड, अनाज की सैम्पलिंग कराई।मुख्य विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध उत्तरांचल सरकारी सेवक नियमावली-2003 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।



रैक जो अनाज को नमी, रैट टेªप जो चूहों, कीट से सुरक्षित करते हैं नहीं पाये गये। अनाज के बोरों का वजन नियमानुसार कट्टा सहित 50.5 किलोग्राम होता है, परन्तु 50.5 किलोग्राम वजन के सापेक्ष गेहू के बोरे का औसत वजन 43 किलोग्राम, व चावल के बोरों का औसत वजन 47 किलोग्राम मौके पर होना पाया गया, जो भारी अनियमितता पाई गई। इन्वेंटरी मैंने नेट स्टॉक रजिस्टर अनैतिक ढंग से अपूर्ण अहस्ताक्षरित पाए गए थे,,निरीक्षण के दौरान इन्वेंटरी मैंने नेट स्टॉक रजिस्टर अनैतिक ढंग से अपूर्ण अहस्ताक्षरित पाए गए थे और अधिकतर रजिस्टर के अंकन में अत्यधिक भिन्नता थी। अनाज के स्टैक पर स्टैक कार्डस अधिकांश जगह पर डिस्प्ले नहीं थे और जहां पर थे भी उन पर स्थान, तिथि वजन की तिथि, बोरियों की संख्या अंकित नहीं थी। स्टाक रजिस्टर अंकन एवं भौतिक सत्यापन मध्य भी अत्यधिक अंतर पाया गया।

फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) के नियमों का उल्लंघन
फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) जो अन्न भण्डारण प्रबन्धन का मौलिक नियम है के किसी भी नियम का पालन किया जाना नहीं पाया गया। न तो फिफो रजिस्टर मैंटेन किये गये और न ही प्रथम आवत माल की प्रथम निकासी की गयी। गुणवत्ता परीक्षण अनाज की गुणवत्ता जांचने हेतु चावल के 61 नमुने लिए गये, जिसमें से 26 नमूने फेल पाये गये जो रद्द श्रेणी अन्तर्गत घोषित किये गये है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी एसओपी मिक्स इंडिकेटर मैथर्ड के अनुसार रद्द श्रेणी में पाये गये हैं। उक्त समस्त अनियमितता खरीफ खरीद नीति 2024-25 एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2, दिनांक 30 सितम्बर, 2024 एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी एसओपी मिक्स इंडिकेटर मैथर्ड में राजकीय अन्न भण्डारों में अनाज के व्यवस्थित भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन।