वित्त मंत्री डॉ0 प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर विभाग द्वारा ’’बिल लाओ इनाम पाओ’’ योजना की लागू
श्रमिक मंत्र,देहरादून। सूबे के वित्त मंत्री डॉ0 प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर, देहरादून में राज्य कर विभाग, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना “बिल लाओ इनाम पाओ“ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में डॉ अग्रवाल ने बताया कि “बिल लाओ इनाम पाओ“ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने योजना का शुभारम्भ करते हुए बताया गया कि राजकोष को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बनाने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वस्तु की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के सम्बन्ध में राज्य कर विभाग द्वारा ’’बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना लागू की गई है।
उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह योजना दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के बिल के संबंध में प्रभावी रहेगी। योजनावधि में पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को उपभोक्ताओं द्वारा BLIP UK app पर अपलोड किये जाने पर उसे उपभोक्ताओं के पास लक्की ड्रा के माध्यम से मासिक पुरस्कार व योजना समाप्ति पर मेगा पुरस्कार जीतने का अवसर होगा।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इनाम के रूप में उपभोक्ताओं को कार,इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन,स्मार्ट वॉच, माइक्रोवेव आदि जीत सकेंगें। माह समाप्ति के पश्चात् उपभोक्ताओं को अगले माह की 05 तारीख तक बिल अपलोड करने का अवसर दिया जायेगा तथा प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को लॉटरी का लकी ड्रा निकाला जायेगा। बताया कि हर महीने 1500 इनाम दिये जायेंगे तथा माह अप्रैल/मई, 2023 में मेगा लकी ड्रा का आयोजन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 1888 पुरस्कार दिये जायेंगे। राज्य कर विभाग की ओर से “बिल लाओ इनाम पाओ“ योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। बताया कि यह योजना रेस्टोरेंट(फूड चेन को छोड़कर),मिठाईयां,ड्राई फ्रूट्स,रेडीमेड गारमेंट्स(नॉन ब्रांडेड),कपड़ा एवं साड़ियां,सैलून एवं ब्यूटी पार्लर,फुटवियर(नॉन ब्रांडेड),गेमिंग पार्लर,लॉन्ड्री सेवाएं एवं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर लागू है।