हरियाणा : पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को हुई 4 साल की सजा
अदालत ने इसके साथ ही जुर्माना राशि में 50 लाख रुपये सीबीआई को देने का आदेश दिया। अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओमप्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में अपील याचिका दायर करने के लिए दस दिन की मोहलत देने की ओमप्रकाश चौटाला के अधिवक्ता की अपील को ठुकराते हुए कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने 21 मई को 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1993 और 2006 के बीच सात बार के विधायक रहे चौटाला ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था।वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था। ओम प्रकाश चौटाला को वर्ष 2013 के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। चौटाला को सात साल की जेल और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।चौटाला इस मामले में दाे जुलाई 2021 को ही तिहाड़ जेल से बाहर आया थे और अब उसे फिर जेल में रहना होगा। देहरादून से श्रमिक मंत्र, संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।