राजकीय मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र 45 से बढ़ाकर 50 की गई
श्रमिक मंत्र, देहरादून। राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों के लिए बनी नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। अब कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने की उम्र 45 से बढ़कर 50 कर दी जाएगी। साथ ही सरकारी कालेजों में कार्यरत डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति भी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में तमाम विसंगतियां भी हैं। साथ कई नए प्रविधानों को भी शामिल किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा नियमावली के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने जागरण संवाददाता से फोन पर बातचीत में बताया कि मेडिकल कालेजों की बेहतरी के लिए सेवा नियमावली नए सिरे से तैयार होगी। सबसे अधिक जरूरी कालेजों में पर्याप्त फैकल्टी को नियुक्त करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र अब 45 से बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी। रेडियो डायग्नोसिस समेत तमाम विभाग ऐसे हैं, जहां डाक्टरों की ज्यादा कमी है। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति भी दी जाएगी। इससे डाक्टर व संस्थान दोनों को लाभ होगा। इसके अलावा सरकारी की पूरी कोशिश है कि कालेजों में डाक्टर से लेकर स्टाफ की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।