प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में ग्राम प्रधान, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मौके पर ही परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत कर सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी।
पेंशनरों (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता) को शिविर में स्वयं उपस्थित होकर अपने वोटर आईडी एवं आधार कार्ड की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो पेंशन निर्धारित तिथियों पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होंगे, उनकी आगामी पेंशन धनराशि का भुगतान रोक दिया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए शत-प्रतिशत पेंशनरों का सत्यापन समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
